अब बैंक लॉकर में रखे सामान की चोरी, आग या धोखाधड़ी के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। यदि बैंक की लापरवाही के कारण कोई नुकसान होता है, तो बैंक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। ग्राहकों को नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना अब अनिवार्य है। Post navigation पोस्ट ऑफिस FD 2 साल में इतना मिलेगा